दिव्यांगों को हर महीने मिलेंगे ₹3000 – सरकार ने 21 बीमारियों को जोड़ा पेंशन स्कीम में! New Pension Scheme

New Pension Scheme – अगर आप या आपके परिवार में कोई दिव्यांगजन हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दिव्यांग नागरिकों के लिए 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन योजना शुरू की है। इसमें खास बात ये है कि अब 21 गंभीर बीमारियों को इस योजना में शामिल किया गया है। चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी आसान भाषा में।

इस स्कीम का मकसद क्या है?

सरकार का उद्देश्य साफ है – दिव्यांग लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें सम्मानजनक ज़िंदगी देने में मदद करना। अक्सर देखा गया है कि दिव्यांगजनों को रोज़गार पाने में मुश्किल होती है, और इलाज व दवाइयों पर खर्च भी बहुत होता है। ऐसे में ये 3000 रुपये की मासिक पेंशन उनके लिए एक स्थायी सहारा बन सकती है।

कौन लोग ले सकते हैं इस योजना का फायदा?

इस पेंशन योजना का फायदा लेने के लिए कुछ आसान शर्तें हैं:

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  • आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
  • वह हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और कम से कम पिछले तीन साल से वहीं रह रहा हो
  • आवेदक के परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए

अगर आप इन तीन शर्तों को पूरा करते हैं और आपके पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, तो आप इस योजना के लिए योग्य हैं।

कौन-कौन सी बीमारियों को योजना में शामिल किया गया है?

अब बात करते हैं उन बीमारियों की, जिनके आधार पर कोई व्यक्ति इस पेंशन स्कीम का हकदार हो सकता है। इसमें सिर्फ सामान्य दिव्यांगताएं नहीं, बल्कि कई गंभीर और दुर्लभ बीमारियां भी शामिल की गई हैं।

इनमें शामिल हैं:

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  • चलने-फिरने में असमर्थता
  • दृष्टिहीनता या कम नजर
  • सुनने में कठिनाई
  • बोलने की समस्या
  • बौद्धिक विकलांगता
  • ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर
  • मानसिक बीमारी
  • मस्तिष्क पक्षाघात
  • कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग
  • मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
  • थैलेसीमिया
  • हीमोफीलिया
  • मल्टीपल स्केलेरोसिस
  • पार्किंसन डिजीज
  • एसिड अटैक पीड़ित
  • सिकल सेल रोग
  • बौने व्यक्ति (Dwarfism)

ये लिस्ट दिखाती है कि सरकार ने सिर्फ आम दिव्यांगताओं को नहीं, बल्कि कम पहचानी जाने वाली बीमारियों को भी प्राथमिकता दी है

कैसे मिलेगा फायदा?

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने जिले के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (Social Welfare Department) में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जैसे जरूरी डॉक्युमेंट्स जमा करने होंगे।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी कुछ जिलों में चालू है, जिससे बिना लाइन लगाए आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और योग्य पाए जाने पर आपके खाते में हर महीने ₹3000 ट्रांसफर किए जाएंगे।

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ये स्कीम क्यों है खास?

इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं दे रही, बल्कि दिव्यांगजनों को एक सम्मानजनक जीवन जीने की उम्मीद भी दे रही है। ये पेंशन उनके दवाइयों, यात्रा या रोजमर्रा के खर्चों में बहुत काम आएगी। इसके साथ ही समाज में उनके प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता भी बढ़ेगी।

हरियाणा सरकार की ये पहल उन लाखों दिव्यांगजनों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई है, जो अब तक कई बार सिस्टम से उपेक्षित रह जाते थे। अगर आप भी या आपके परिवार में कोई योग्य व्यक्ति है, तो इस स्कीम का फायदा जरूर उठाएं। सही डॉक्युमेंट्स तैयार रखें और समय रहते आवेदन करें।

Disclaimer:

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यह लेख केवल सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। पेंशन योजना से संबंधित विस्तृत और आधिकारिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभाग या आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क करें। नियम और पात्रता समय-समय पर बदल सकती है।

 

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