हाईकोर्ट ने दिया झटका! चेक बाउंस करने वालों की खैर नहीं – Cheque Bounce Case

Cheque Bounce Case – अगर आप चेक से भुगतान करते हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के मामलों में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें उसने चेक बाउंस होने पर भेजे जाने वाले नोटिस को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। अब तक इस मामले में यह विवाद था कि क्या ईमेल और व्हाट्सएप से भेजा गया नोटिस वैध माना जाएगा या नहीं। हाईकोर्ट के इस फैसले ने इस संशय को दूर कर दिया है और अब यह स्पष्ट कर दिया है कि चेक बाउंस के मामलों में ईमेल और व्हाट्सएप से भेजे गए नोटिस को मान्य किया जाएगा, बशर्ते वह आईटी एक्ट की धारा 13 के अनुसार हो।

चेक बाउंस के नोटिस भेजने का तरीका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले में चेक बाउंस के नोटिस भेजने के पारंपरिक तरीके को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए हैं। इससे पहले यह माना जाता था कि चेक बाउंस होने पर केवल पारंपरिक तरीके से जैसे पंजीकृत पोस्ट या शारीरिक रूप से भेजे गए नोटिस ही मान्य होंगे, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे गए नोटिस को वैध नहीं माना जाएगा। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अगर चेक बाउंस का नोटिस ईमेल या व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाता है, तो वह भी वैध और मान्य होगा, बशर्ते उस नोटिस का प्रमाण रखा जाए।

हाईकोर्ट का फैसला और आईटी एक्ट

इस फैसले के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 का हवाला दिया। इस धारा के तहत यह साफ किया गया है कि यदि कोई लिखित नोटिस है, तो वह मान्य होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नोटिस कैसे भेजा गया है, इसकी कोई विशेष शर्त नहीं है। इसमें यह भी कहा गया कि नोटिस की भेजने की विधि चाहे ईमेल हो, व्हाट्सएप हो या फिर पारंपरिक पोस्ट, वह सभी स्वीकार्य हैं।

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इसके अलावा, कोर्ट ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 13 का भी उल्लेख किया, जो यह स्पष्ट करती है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई जानकारी को प्रमाणिक माना जा सकता है, बशर्ते उसकी पुष्टि की जा सके। इसके अलावा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 65 बी का भी उल्लेख किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को स्वीकार किया जा सकता है, अगर उसके प्रमाण सुरक्षित हैं।

चेक बाउंस के मामलों में फैसले के प्रभाव

यह फैसला बैंकों, बैंक उपभोक्ताओं, और चेक लेने और देने वाले सभी पक्षों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब, चेक बाउंस के मामलों में नोटिस भेजने का तरीका और अधिक सुविधाजनक हो गया है। ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस भेजने से लोगों को समय की बचत होगी और उन पर वित्तीय और कानूनी दबाव कम होगा। यह फैसला न केवल अदालतों की प्रक्रिया को तेज़ बनाएगा, बल्कि इससे चेक बाउंस से जुड़े विवादों को निपटाने में भी मदद मिलेगी।

न्यायालयों के लिए नई दिशा-निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के न्यायाधीशों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई हो, तो न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो शिकायत दर्ज की गई है, उसका पूरा ब्योरा रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजा गया हो। यह कदम इस प्रक्रिया को पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है।

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चेक बाउंस मामले में बढ़ती कानूनी स्पष्टता

हाईकोर्ट का यह फैसला चेक बाउंस के मामलों में कानूनी प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट और सुलभ बना रहा है। अब लोग चेक बाउंस होने पर कानूनी कार्रवाई को अधिक प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। यह फैसला विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब उन्हें नोटिस भेजने के लिए महंगे और समय-consuming पारंपरिक तरीकों की आवश्यकता नहीं होगी।

आईटी एक्ट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की भूमिका

इस फैसले के बाद, यह स्पष्ट हो गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी कानूनों का पालन करते हुए अब चेक बाउंस के नोटिस को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी भेजा जा सकता है। यह फैसला डिजिटल दुनिया के बढ़ते प्रभाव और इंटरनेट के जरिए किए जा रहे लेन-देन के बीच हो रहे बदलाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन में अधिक पारदर्शिता और तेज़ी आएगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला चेक बाउंस से जुड़े मामलों को सरल और तेज़ बनाने में मदद करेगा। अब लोग आसानी से ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से चेक बाउंस के नोटिस भेज सकते हैं, जो पहले बहुत मुश्किल और समय-साध्य काम था। साथ ही, इससे कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। यह फैसला एक सकारात्मक कदम है, जो डिजिटल भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक कानूनी प्रक्रिया की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।

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